रांची: स्वर्णरेखा नदी, कांके डैम और धुर्वा डैम पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने और उसे अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड सरकार के नगर विकास सचिव और पेयजल स्वच्छता सचिव को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.
जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर, नगर विकास और पेयजल विभाग से मांगा जवाब - धुर्वा डैम पर अतिक्रमण
राजीव सिंह ने स्वर्णरेखा नदी, कांके डैम और धुर्वा डैम में हो रहे अतिक्रमण को रोकने और उसे अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में झारखंड सरकार के नगर विकास सचिव और पेयजल स्वच्छता सचिव को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट
याचिकाकर्ता राजीव सिंह ने स्वर्णरेखा नदी, कांके डैम और धुर्वा डैम में हो रहे अतिक्रमण को रोकने और उसे अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के नगर विकास सचिव और पेयजल सचिव को 25 सितंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.