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डीएसपी वरीयता सूची मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, सरकार से जवाब-तलब - न्यायाधीश डॉ एस.एन पाठक

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वरीयता सूची के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 8, 2021, 6:24 PM IST

Updated : Jun 8, 2021, 7:54 PM IST

रांची:डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वरीयता सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एस.एन पाठक की अदालत में राज्य में डीएसपी की वरीयता सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

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डीएसपी की सूची पर उठे थे सवाल

बता दें कि राज्य सरकार ने डीएसपी की वरीयता सूची बनाई है. उस वरीयता सूची को प्रार्थी नसीद अख्तर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को बताया है कि राज्य सरकार ने जो वरीयता सूची बनाई है. इसमें कई तरह के नियम की अनदेखी की गई है. इसलिए इस सूची को रद्द कर नई सूची बनाने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

Last Updated : Jun 8, 2021, 7:54 PM IST

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