रांची : राजधानी के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में बरसों पुराने पीपल पेड़ जिसकी पूजा की जा रही थी, उसके काटने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत हाउसिंग बोर्ड, रांची जिला वन पदाधिकारी और रांची वरीय पुलिस पदाधिकारी को अलग-अलग शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. जवाब में यह बताने को कहा है कि क्या पेड़ काटने के लिए अनुमति ली गई थी. किस परिस्थिति में पेड़ को काटा गया है. अदालत ने जहां पेड़ काटे गए हैं. उस जगह पर यथा स्थिति बनाए रखने को कहा है. जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 15-20 वर्षों से जिस पीपल के पेड़ की पूजा की जा रही थी, उसे अचानक काट दिया गया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रांची जिला वन अधिकारी को दी. लेकिन अधिकारी ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पीपल के पेड़ के बगल में आरोग्य नामक एक निजी हॉस्पिटल चलाया जा रहा है. उसी के द्वारा निजी स्वार्थ के कारण उस जमीन को घेरने के लिए इस पेड़ को काटकर उक्त भूखंड को घेरा जा रहा है. जिससे स्थानीय लोग आहत हैं. हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ता के सकारात्मक जवाब नहीं दिए जाने पर अदालत ने सभी से जवाब तलब किया है. भोला रॉय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. जिस पर अदालत ने हाउसिंग बोर्ड, डीएफओ और एसएसपी को जवाब पेश करने को कहा है.
जानकारी देते अधिवक्ता आदित्य रमन