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कोर्ट फीस अमेंडमेंट को लेकर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर, कमेटी के निर्णय से अदालत को करायें अवगत - Ranchi news

झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से कोर्ट फीस अमेंडमेंट (Court Fee Amendment) मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि कमेटी के निर्णय से अवगत करायें.

Jharkhand High Court
कोर्ट फीस अमेंडमेंट को लेकर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर

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Published : Oct 20, 2022, 3:52 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोट के मुख्य न्ययाधीश डॉ रवि रंजन और न्ययाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. स्टेट बार काउंसिल की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट फीस अमेंडमेंट (Court Fee Amendment) एक्ट को चुनौती दी गई है. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि कमेटी के निर्णय से अवगत करायें.

यह भी पढ़ेंःकोर्ट फीस अमेंडमेंट पर राज्य सरकार का जवाब, कमेटी हो गई गठित

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट फीस को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसने कई बैठकें की. कमेटी की अंतिम बैठक 3 नवंबर को निर्धारित है. अंतिम बैठक के दिन कोर्ट फीस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है. इसपर कोर्ट ने आदेश किया कि निर्णय की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही शपथ पत्र की कॉपियां केस से संबंधित सभी अधिवक्ताओं को उपलब्ध करायेंगे. मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट फीस बढ़ोतरी कानून पर स्थगन को लेकर एक आवेदन भी डाला गया. पूर्व में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कोर्ट फीस बढ़ोतरी मामले में सुधार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी के अध्यक्ष राजस्व पर्षद सदस्य होंगे, जबकि वित्त एवं विधि विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य के रूप में हैं. मामले में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने पैरवी की. इसके साथ ही एमिकस क्यूरी के रूप में वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की.

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