रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की बाल कल्याण समिति, जेजे बोर्ड में रिक्त पदों पर की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया का ब्योरा मांगा (JJ Board Appointment Process)है. शुक्रवार को स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है. यह भी बताने को कहा गया है कि कितने पद रिक्त हैं. कितने पदों पर नियुक्ति की गई है. नियुक्ति के लिए कब विज्ञापन निकाला गया है. अगले सप्ताह तक अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जेजे बोर्ड की नियुक्ति प्रक्रिया का मांगा ब्योरा, जानें क्या है मामला - रांची न्यूज
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)ने झारखंड सरकार से जेजे बोर्ड की नियुक्ति प्रक्रिया (JJ Board Appointment Process) का ब्योरा मांगा है. अदालत ने सरकार को स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.
जेजे बोर्ड की नियुक्ति प्रक्रिया
ये भी पढ़ें-एफएसएल में रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगी अपडेट जानकारी
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि बाल कल्याण समिति के कई जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली गई है. कुछ जिलों में प्रक्रिया जारी है. कुछ जिलों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. इस पर अदालत ने पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया. अब अगली सुनवाई को सरकार को अपना पक्ष रखना है.