झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

शिक्षक के योगदान के मामले पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, राज्य सरकार और जामताड़ा डीसी से मांगा जवाब - शिक्षक के योगदान के मामले पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में जामताड़ा जिले के छोटा गोविंदपुर स्कूल के शिक्षक के योगदान को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.

jharkhand High court seeks answers on teacher's contribution case
हाई कोर्ट

By

Published : May 22, 2020, 12:04 AM IST

रांची: जामताड़ा जिले के छोटा गोविंदपुर स्कूल के शिक्षक के योगदान को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार, जामताड़ा डीसी और डीएसई को जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही जामताड़ा डीसी और डीएसई को भी जवाब पेश करने को कहा है.

फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता अजय घोषाल को बिना किसी कारण के 16 नवंबर 2012 को स्कूल से हटा दिया गया था. उस आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने पूर्व में उनके आवेदन पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया था और उनके याचिका को निष्पादित कर दिया था. उनके आवेदन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जामताड़ा ने विचार करते हुए उसे योगदान कराने का आदेश वर्ष 2016 में ही पारित कर दिया गया लेकिन अभी तक उसे योगदान नहीं कराया जा सका. उसके बाद उन्होंने फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है.

और पढ़ें- रामगढ़ः कर्नाटक से 1540 प्रवासी मजदूर पहुंचे बरकाकाना स्टेशन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

बता दें कि याचिकाकर्ता जामतारा के गोविंदपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत था. उसे हटा दिया गया था बाद में फिर उसे योगदान करने का आदेश तो निकाल दिया गया लेकिन 4 वर्ष से भटक रहा है लेकिन योगदान नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण फिर से उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से जवाब मांगा गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details