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एसपी के ट्रांसफर मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने याचिका को किया खारिज

झारखंड हाई कोर्ट में एसपी ट्रांसफर मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले पर अदालत ने एसपी के स्थानांतरण किए जाने को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है.

jharkhand highcourt rejected the petition of sp transfer case
झारखंड हाईकोर्ट में एसपी ट्रांसफर मामले पर हुई सुनवाई

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Published : May 5, 2020, 3:44 PM IST

रांची: झारखंड सरकार के जरिए पुलिस अधीक्षक की स्थानांतरण मामले को लेकर दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

जानकारी के अनुसार अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता अरुण कुमार सिंह ने झारखंड सरकार के जरिए एसपी के स्थानांतरण किए जाने को गलत बताते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि कोरोना के इस घड़ी में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए. इसे रद्द किया जाए. अदालत ने इसे सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया.

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बता दें कि कोरोना की इस महामारी के दौर में झारखंड सरकार के जरिए एसपी की स्थानांतरण किए जाने की बात कही गई थी. जिसपर आज सुनवाई हुई और खारिज कर दिया गया.

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