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फैंटम रेस्टोरेंट को राहत देने से अदालत का इंकार, RMC ने दिया है तोड़ने का आदेश - Judge Rajesh Shankar

रांची के फैंटम रेस्टोरेंट (Phantom Restaurant) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है. आरएमसी ने इसे सील किए जाने के आदेश दिया है.

Jharkhand High Court refuses to give relief to Phantom Restaurants
JHARKHAND HIGH COURT: फैंटम रेस्टोरेंट्स को राहत देने से अदालत का इंकार, सील करने का आदेश

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Published : Aug 18, 2021, 5:49 PM IST

रांची: हरमू स्थित चर्चित पेंटागन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर संचालित फैंटम रेस्टोरेंट को हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है. आरएमसी के सील किए जाने के आदेश को भवन के मालिक प्रिंस अजवानी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर न्यायाधीश राजेश शंकर (Judge Rajesh Shankar) की अदालत में सुनवाई हुई.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए आरएमसी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान आरएमसी की ओर से रेस्टोरेंट को सील किए जाने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को ठुकराते हुए किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है, याचिका को सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता आदित्य रमन


याचिकाकर्ता ने दी जानकारी
रेस्टोरेंट को सील किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उन्हें नोटिस जारी कर रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश दिया गया है जो कि गलत है. इसके खिलाफ अपील याचिका अभी लंबित है. ऐसे में रेस्टोरेंट को सील किया जाना गलत है. इसलिए इस आदेश पर रोक लगा दी जाए. वहीं, आरएमसी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रेस्टोरेंट गलत तरीके से बनाया गया है. इसकी अनुमति नहीं ली गई है. इसलिए यह रेस्टोरेंट अवैध है और इसे सील करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने अदालत में बताया कि हाई कोर्ट की डबल बेंच में जनहित याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है. अब मामले की सुनवाई डबल बेंच में होगी. अब देखना अहम होगा की डबल बेंच क्या फैसला देती है.

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