रांची: झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया है.
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने सजा सुनाई थी. इसी के खिलाफ में हरिनारायण राय ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी.