रांचीःराजधानी रांची के लाखों लोगों की जान बचाने वाले सेवा सदन अस्पताल को रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने पिछले दिनों बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन के आरोप में तोड़ने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर की गई, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद रांची नगर निगम के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को अपील करने का पूरा समय दिया जाए, तब तक के लिए किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं करना है.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रांची नगर निगम की ओर से सेवा सदन को तोड़ने के आदेश पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान सेवा सदन की ओर से जानकारी दी गई कि नगर निगम ने तोड़ने का नोटिस दिया, जो सही नहीं है.
नहीं सुना गया सेवा सदन का पक्ष