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पांच साल तक नहीं हुई सिविल जज परीक्षा, उम्र सीमा एक्सपायर होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत - रांची न्यूज

झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर डिविजन सिविल जज परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का आदेश दिया है. पिछले पांच साल से यह परीक्षा आयोजित नहीं हुई है. कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो चुकी थी.

Junior Division Civil Judge Appointment Exam
Junior Division Civil Judge Appointment Exam

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 13, 2023, 3:31 PM IST

Updated : Sep 13, 2023, 6:08 PM IST

रांची: झारखंड में जूनियर डिविजन सिविल जज नियुक्ति परीक्षा में 35 साल की अधिकतम उम्र सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को आदेश दिया है कि उम्र सीमा एक्सपायर होने की वजह से परीक्षा से वंचित हो रहे अभिषेक कुमार एवं अन्य को ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाय.

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अभिषेक कुमार ने दायर की थी याचिका: इनकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी और रिजल्ट भी निकलेगा. अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे झारखंड में सिविल जज जूनियर डिविजन के पद पर नियुक्ति की परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले पांच साल से कोई परीक्षा नहीं ली. इस वजह से उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और वे परीक्षा से वंचित हो रहे हैं.

अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उम्र सीमा में छूट देने की गुहार लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है. फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है.

21 सितंबर तक फॉर्म स्वीकार करने का आदेश: चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर करने वाले छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया कि इनके फॉर्म 21 सितंबर तक ऑफलाइन स्वीकार किए जाएं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण और अमित कुमार कुमार सिन्हा ने पैरवी की.

इनपुट- आईएएनएस

Last Updated : Sep 13, 2023, 6:08 PM IST

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