रांची:झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि "मरीजों की इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं, अगर विभाग इलाज में लापरवाही बरती जाएगी तो हाई कोर्ट कठोर आदेश पारित करेगा". उन्होंने संक्रमित के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी आवश्यक दवा और अन्य सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने को कहा है. राज्य सरकार को सभी मरीज खासकर गरीब मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया है.
कोरोना संक्रमितों की निर्बाध इलाज की व्यवस्था करे सरकार, लापरवाही बरती तो कठोर आदेश पारित करेगा हाई कोर्ट - झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दी चेतावनी
झारखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है. राज्य में कोरोना के इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है कि मरीजों के इलाज में आवश्यक कदम उठाएं, अगर लापरवाही बरती गई तो हाई कोर्ट कठोर निर्णय लेगी.
झारखंड हाई कोर्ट
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कोविड-19 के इलाज की तैयारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के ओर से लिए गए स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत राज्य सरकार के ओर से इलाज की व्यवस्था में जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर खास नाराज दिखे. उन्होंने राज्य सरकार को समुचित इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.