रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में 10 साल से अधिक समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित (Contract workers will be regular) करने का आदेश दिया है. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया.
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राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल से ज्यादा वक्त से काम करने वाले कर्मियों ने अपनी सेवा नियमित करने की राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वर्ष 2017 में हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.