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झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया नोटिस, सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने के मामले में पक्ष रखने का दिया निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने वाले ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि चार सप्ताह में अपना पक्ष रखें.

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झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया नोटिस

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Published : Aug 2, 2021, 7:08 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. गढ़वा के रहने वाले ऋषिकेश कुमार ने सोशल मीडिया (Social Media) पर मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया था. इसको लेकर गढ़वा थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने के मामले में आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

जानकारी देते अधिवक्ता

चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एससी-एसटी एक्ट के प्रावधान के आलोक में मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही गढ़वा एसपी के कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

सिविल कोर्ट से जमानत याचिका हो चुका है खारिज

गढ़वा के ऋषिकेश कुमार ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग किया था. इस मामले में आरोपी ने जमानत को लेकर गढ़वा सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई, जिसपर सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

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