रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. गढ़वा के रहने वाले ऋषिकेश कुमार ने सोशल मीडिया (Social Media) पर मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया था. इसको लेकर गढ़वा थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने के मामले में आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.