रांची: जमीन संबंधी विवाद मामले में एसडीओ की कार्यप्रणाली पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कड़ी नाराजगी जताते हुए देवघर एसडीओ को अवमानना का नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है. अदालत ने एसडीओ को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके ऊपर अवमाननावाद की कार्यवाही की जाए. उन्हें अपने जवाब में यह भी बताने को कहा गया है कि किस परिस्थिति में उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट के आदेश का अनदेखा कर आदेश पारित किया है.
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में देवघर में जमीन संबंधी विवाद मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद देवघर एसडीओ ने उस जमीन के विवाद मामले पर फिर से नया आदेश जारी कर दिया है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत देवघर एसडीओ को कंटेंप्ट नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने पूछा है कि क्यों ना आप पर कंटेंप्ट की कार्यवाही शुरू की जाए.