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जमीन विवाद मामले में देवघर एसडीओ को झारखंड हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, मांगा जवाब

जमीन विवाद मामले में देवघर के एसडीओ को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने अवमानना नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है. कोर्ट ने एसडीओ से पूछा है कि बताइए कि आप क्यों अवमाननावाद की कार्यवाही की जाए.

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Published : Sep 21, 2021, 7:39 PM IST

Jharkhand High Court
Jharkhand High Court

रांची: जमीन संबंधी विवाद मामले में एसडीओ की कार्यप्रणाली पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कड़ी नाराजगी जताते हुए देवघर एसडीओ को अवमानना का नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है. अदालत ने एसडीओ को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके ऊपर अवमाननावाद की कार्यवाही की जाए. उन्हें अपने जवाब में यह भी बताने को कहा गया है कि किस परिस्थिति में उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट के आदेश का अनदेखा कर आदेश पारित किया है.

झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में देवघर में जमीन संबंधी विवाद मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद देवघर एसडीओ ने उस जमीन के विवाद मामले पर फिर से नया आदेश जारी कर दिया है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत देवघर एसडीओ को कंटेंप्ट नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने पूछा है कि क्यों ना आप पर कंटेंप्ट की कार्यवाही शुरू की जाए.

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बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट ने एसडीओ के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी थी. लेकिन इसी बीच किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी भूमि पर चल रहे निर्माण के खिलाफ एसडीओ को शिकायत कर दी. शिकायत के बाद एसडीओ ने दोबारा वहां पर चल रहे काम को रुकवा दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता विजय कुमार मिश्रा की ओर से हाई कोर्ट में गुहार लगाते आइए दाखिल कर एसडीओ के खिलाफ अवमानना चलाने की प्रार्थना की गई. प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने देवघर एसडीओ को अवमानना का नोटिस जारी किया है.


देवघर निवासी विजय कुमार मिश्रा से सम्बंधित भूमि विवाद था. जिसके बाद एसडीओ की ओर से विवादित भूमि पर हो रहे काम पर रोक लगाई गई थी. एसडीओ के इस आदेश को प्रार्थी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

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