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सांसद की याचिका पर हाई कोर्ट का निर्देश, देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग कठिनाई दूर करे राज्य सरकार

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Published : Jun 13, 2022, 10:32 PM IST

Updated : Jun 13, 2022, 11:05 PM IST

देवघर एयरपोर्ट को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के सरकार को निर्देश (Jharkhand High Court instructed to Government) दिया है. कोर्ट की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की कठिनाई दूर करे.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः देवघर एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई (petition of MP Nishikant Dubey) हुई. अदालत में राज्य सरकार के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और नाइट लैंडिंग में आ रही कठिनाई को दूर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया, अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश प्रीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा कि 17 जून तक एप्रोच सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा. देवघर एयरपोर्ट में लैंडिंग में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है सिर्फ नाइट लैंडिंग में कठिनाई आ रही है उसे दूर करने के लिए सर्वे किया जा रहा है. एक भवन जो अधिक ऊंचा बनाया गया है, उसे भी मुआवजे की राशि दी जा रही है और उसे हटाया जा रहा है. शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा. इस पर अदालत में राज्य सरकार को नाइट लैंडिंग को लेकर आ रही कठिनाई को दूर करने का निर्देश देते हुए 18 जुलाई से पूर्व प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. जिसमें देवघर एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की मांग की गयी है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने पहले भी इससे संबधित एक मामले में आदेश जारी किया था. लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया. अब तक देवघर एयरपोर्ट शुरू नहीं किया गया है जबकि एयरलाइंस कंपनियां उड़ान शुरू करने में रुचि दिखा रही हैं.

Last Updated : Jun 13, 2022, 11:05 PM IST

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