रांची: हिनू नदी से अतिक्रमण हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. रांची डीसी की कार्य प्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने राज्य सरकार, रांची डीसी और रांची नगर निगम की ओर से दिए गए जवाब में बार-बार बदलाव को देखने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.
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सुनवाई में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान रांची डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने एक दूसरी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी. अदालत ने उन्हें उस मीटिंग में भाग लेने की छूट दी. सुनवाई के दौरान अदालत में रांची नगर निगम से यह जानना चाहा कि अनगड़ा अंचल के खाता संख्या 205 प्लॉट संख्या 430 पर बना आलीशान मकान किसका है. उसके मालिक का क्या नाम है? बार-बार जो सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है उसमें बदलाव क्यों दिख रहा है? नगर निगम की ओर से कोई सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया जा सका. उस पर अदालत ने इस जमीन से संबंधित सभी मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है.
हिनू नदी को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश
हिनू नदी को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिनू नदी को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया. उसी मामले में अदालत के सामने सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बार-बार बदलाव देखने पर अदालत ने रांची डीसी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जमीन से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है.