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झारखंड हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला - रांची न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में आईए याचिका दायर करने वाले पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में जमीन के मालिकाना हक पर फैसला नहीं हो रहा है.

Jharkhand High Court imposed fine of one lakh on petitioner in Hinoo Road dispute case
Jharkhand High Court imposed fine of one lakh on petitioner in Hinoo Road dispute case

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Published : Mar 28, 2022, 10:42 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी रांची के हिनू मोहल्ला रास्ता विवाद मामले में आइए याचिका दायर करने वाले प्रार्थी वसंती कश्यप पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में टाइटल यानी कि जमीन के मालिकाना हक पर फैसला नहीं हो रहा है. हाई कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकार के बिंदु पर सुनवाई हुई है. जमीन के टाइटल पर सक्षम न्यायालय में सुनवाई होगी. दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं, यह कहते हुए आइए याचिका को खारिज कर दिया.

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पूर्व में दायर याचिका को निष्पादित कर दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक सौरभ ने पक्ष रखा. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार

बता दें कि हिनू की रहने वाली गीता देवी के घर का रास्ता बंद कर दिए जाने के बाद उन्होंने ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. कोर्ट से रास्ता दिलवाने की गुहार लगाई थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने जिला प्रशासन को प्रार्थी को रास्ता दिलवाने का निर्देश दिया था. अदालत के आदेश का अनुपालन कर अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था. अदालत के आदेश के आलोक में सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि अदालत के आदेश का अनुपालन भी किया जा चुका है. जिसके बाद बसंती कच्छप ने एक आइए दाखिल कर आदेश पर पुनरविचार की मांग की थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

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