रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को रांची नगर निगम की ओर से सील किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि, होल्डिंग नंबर कैसे जारी किया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. हालांकि इस दौरान वादियों की ओर से बैंक्वेट हॉल में किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग पर अदालत ने रांची नगर निगम की कार्रवाई स्थगित रखने के आदेश की अवधि बढ़ा दी है.
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इससे पहले इस संबंध में मान्या पैलेस सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा था कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी कर मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही जा रही है, लेकिन वादियों को नोटिस नहीं मिला है. इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है.
निगम से हाई कोर्ट के कड़े सवाल
इधर, निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि इस मामले में निगम ने नोटिस अखबार में प्रकाशित कराया था. इसके अलावा प्रार्थियों को बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था. लेकिन उन्होंने उसमें सुधार नहीं कराया. बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है. लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था. इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्यवाही की जा रही है. वहीं बैंक्वेट हॉल पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि उन्हें नगर निगम की ओर से होल्डिंग नंबर मिला था. जिसके आधार पर बैंक्वेट हाल चल रहे हैं. इस पर अदालत ने नगर निगम से जवाब मांगा है.
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