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धोखाधड़ी के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बेल, पीएम केयर फंड में पैसा डालने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की रखी शर्त - hearing in jharkhand highcourt

सरायकेला के धोखाधड़ी मामले में आरोपी बलराम कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने बलराम कुमार को प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

Jharkhand High Court granted bail to accused of cheating
धोखाधड़ी के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बेल

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Published : May 1, 2020, 8:37 PM IST

रांची: सरायकेला के धोखाधड़ी मामले में आरोपी बलराम कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी बलराम कुमार को प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि सरायकेला में आरोपी बलराम कुमार पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में सरायकेला की निचली अदालत में मामला चल रहा है. पूर्व में आरोपी ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.

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