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हाइर्कार्ट से बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी को राहत, मिली अग्रिम जमानत

झारखंड हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. गौरतलब है कि उनपर भीड़ को उत्तेजित करने सहित सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था.

झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 27, 2019, 11:05 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अमिताभ चौधरी को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने उन्हें दूसरे मामले में भी अग्रिम जमानत याचिका की सुविधा उपलब्ध कराई है.

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सुनवाई के दौरान अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप राजनीति से ग्रसित है. जो सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें अग्रिम जमानत याचिका की सुविधा उपलब्ध कराया जाए. उनके आग्रह पर अदालत ने मंजूरी देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है.

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क्या है आरोप

बता दें कि अमिताभ चौधरी ने साल 2014 में जेवीएम के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था. जिसमें खेल गांव में ईवीएम लेकर जा रही तत्कालीन एसडीओ दीपमाला के गाड़ी को रोका गया था. उसी को लेकर अधिकारी ने उन पर भीड़ को उत्तेजित करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था. इसे लेकर उनके ऊपर सदर थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे.

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सदर थाना में कांड संख्या- 255/ 2014 और 256/ 2014 दर्ज की गई थी. उसी मामले में अमिताभ चौधरी ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. एक मामले में उन्हें 20 अगस्त को ही अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गई है.

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अनगड़ा की तत्कालीन बीडीओ दीपमाला ने 17 अप्रैल 2014 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया था. उसी मामले में थाना इंचार्ज ने भी उन पर एक मामला दर्ज किया था. जिसमें कहा गया था कि कुछ खराब ईवीएम को खेलगांव में रखा गया था. जेवीएम के प्रत्याशी अमिताभ चौधरी, अमित महतो समेत अन्य लोग हंगामा कर रहे थे.

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