झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

विस्फोटक ले जाने के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी जमानत

रांची में विस्फोटक पदार्थ ले जाने के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. आरोपी राजेश प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है.

Jharkhand High Court gets relief from accused of carrying explosives
विस्फोटक ले जाने के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत

By

Published : May 8, 2020, 9:35 PM IST

Updated : May 17, 2020, 8:48 PM IST

रांची: अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जिस वाहन से भारी मात्रा में जिलेटिन, तार आदि जब्त किया गया था. वह वाहन उनका नहीं है. उनके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ था. प्राथमिकी में भी उनका नाम नहीं है.

देखें पूरी खबर

नामजद आरोपी ने बयान में नाम लिया था. इस पर पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बना दिया. वह 19 मार्च 2019 से जेल में हैं. बता दें कि प्राथमिकी में राजेश प्रसाद का नाम नहीं था. बाद में गवाही के दौरान नामजद आरोपी ने बयान में राजेश प्रसाद का नाम लिया था. उसी मामले में राजेश प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी है.

Last Updated : May 17, 2020, 8:48 PM IST

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details