रांची: जमशेदपुर रेलवे पुलिस के अवर सब इंस्पेक्टर घूस लेने के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और एएसआई के हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.
रांची: जमशेदपुर रेलवे पुलिस के अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दिया बेल - जमशेदपुर रेलवे पुलिस अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत
जमशेदपुर में एक कबाड़ी की दुकान चलाने वाले श्रवण कुमार देवगन से घूस लेने के आरोप में जमशेदपुर रेलवे पुलिस के अवर सब इंस्पेक्टर जेल में बंद था. उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिक दायर की थी. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दे दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट
बता दें कि जमशेदपुर के एक कबाड़ी की दुकान चलाने वाले श्रवण कुमार देवगन ने एएसआई भरत शुक्ला के खिलाफ घूस मांगने की शिकायत की थी. उसके बाद निगरानी ने उन्हें रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा और निगरानी अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. निगरानी के विशेष अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बेल दिया है.