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रांची: जमशेदपुर रेलवे पुलिस के अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दिया बेल - जमशेदपुर रेलवे पुलिस अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत

जमशेदपुर में एक कबाड़ी की दुकान चलाने वाले श्रवण कुमार देवगन से घूस लेने के आरोप में जमशेदपुर रेलवे पुलिस के अवर सब इंस्पेक्टर जेल में बंद था. उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिक दायर की थी. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दे दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jul 2, 2020, 12:55 AM IST

रांची: जमशेदपुर रेलवे पुलिस के अवर सब इंस्पेक्टर घूस लेने के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और एएसआई के हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में एएसआई भरत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले पर सुनवाई की. वहीं निगरानी के अधिवक्ता टीएन वर्मा और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है. प्रार्थी को निगरानी ने 20 हजार रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. वे 2 मार्च से जेल में थे.इसे भी पढे़ं:-झारखंड हाई कोर्ट नियमित रूप से फिलहाल नहीं खुलेगा, 15 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी सुनवाई


बता दें कि जमशेदपुर के एक कबाड़ी की दुकान चलाने वाले श्रवण कुमार देवगन ने एएसआई भरत शुक्ला के खिलाफ घूस मांगने की शिकायत की थी. उसके बाद निगरानी ने उन्हें रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा और निगरानी अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. निगरानी के विशेष अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बेल दिया है.

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