रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) में शामिल होने की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया है. खुशबू खातून की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, जिसमें कोर्ट ने ये निर्देश दिया है.
Old Pension Scheme: हाई कोर्ट ने नई पेंशन से पुरानी पेंशन में जाने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने का दिया निर्देश
न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) में शामिल होने की तिथि बढ़ाने का झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है. कोर्ट के निर्देश पर वित्त सचिव ने मौखिक रूप से कहा कि वह इसका निर्देश जारी करेंगे.
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झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में राज्य के वित्त सचिव सशरीर अदालत के समक्ष हाजिर हुए. वित्त सचिव ने अदालत को कई जानकारी दी. अदालत ने पूछा कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने वाले कर्मचारियों का जो पैसा पहले पेंशन निधि में जमा है, उसे वापस लेने के लिए इस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है. सरकार के द्वारा बताया गया कि इसके लिए आवेदन मांगा गया है जिसपर कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन देने की तिथि को बढ़ाया जाए.
कोर्ट के निर्देश पर वित्त सचिव ने मौखिक रूप से कहा कि वह इसका निर्देश जारी करेंगे. इसके साथ ही अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के अंशदान लेने का मामला इस याचिका के आदेश से प्रभावित होगी. प्रार्थी खुशबू खातून और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में बहस की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलील पेश की. अदालत ने इस मामले में पेंशन के अंशदान की राशि जमा कर रही संस्था को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.