रांची: झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. हाई कोर्ट ने शीघ्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजीपी को अदालत में जवाब देने का आदेश दिया है. डीजीपी एमवी राव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए. अदालत ने पूछा कि 6 वर्ष से जांच लंबित है, इस जांच को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा. डीजीपी ने अदालत को आश्वस्त किया कि 3 महीने में जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
धनबाद जिले और दुमका जिले के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह मामला आया कि वर्ष 2014 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी. 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस मामले की जांच नहीं हो पाई है. अदालत ने जांच पदाधिकारी से जानकारी मांगी तो उनके द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिए जाने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीजीपी को हाजिर होने का आदेश दिया. सरकार के अधिवक्ता ने डीजीपी को इसकी सूचना दी. डीजीपी एमवी राव तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए. अदालत ने पूछा कि इस तरह के मामले में कितने दिन लगेंगे.