रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) के द्वारा सातवीं से दसवीं कंबाइंड सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा (7th to 10th JPSC Main exam) पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अपील याचिका पर डबल बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एकल पीठ के फैसले पर डबल बेंच ने अपनी मुहर लगा दी है. जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है. यह 28 जनवरी से होने वाली है जिसका रास्ता फिलहाल साफ हो गया है. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए याचिका को एकल पीठ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जेपीएससी द्वारा जो पीटी परीक्षा के लिए मॉडल उत्तर निकाला है, उसके कई प्रश्न गलत हैं. उसी पर पीटी परीक्षा का रिजल्ट निकाला गया है, इसलिए यह गलत है. उसी रिजल्ट पर मुख्य परीक्षा हो रही है इसलिए इस मुख्य परीक्षा को तत्काल रोक दी जाए और पीटी परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त कर दी जाए.