रांची: राजधानी में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के दिए गए जवाब पर झारखंड हाई कोर्ट ने असंतुष्टि जताई है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि बिंदुवार विस्तृत जवाब क्यों नहीं है. उन्होंने फिर से विस्तृत जवाब 5 मई तक पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने पूछा कि लाॅकडाउन में भेजे गए मजदूर कहां भेजे गए? यह कहां हैं? इसकी विस्तृत रिपोर्ट अपने जवाब में दें.
लॉकडॉउन उल्लंघन मामले में सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट असंतुष्ट, मांगा बिंदुवार जवाब - झारखंड सरकार को लगी फटकार
रांची में लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसपर सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड सरकार ने जो हाई कोर्ट में जवाब पेश किए उससे हाई कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की है. हाई कोर्ट में फिर से इस मामले पर 5 मई को सुनवाई होगी.
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बता दें कि लॉकडॉउन उल्लंघन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई चल रही है. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जवाब पेश किया. उसी जवाब पर हाई कोर्ट ने असंतुष्टि जताते हुए फिर से जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.