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लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ लालू यादव ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल किया था.

Jharkhand High Court dismisses Lalu Yadav bail Petition
लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका

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Published : Dec 6, 2019, 7:13 PM IST

रांची: लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरे नहीं होने के आधार बनाते हुए जमानत याचिका को खारिज किया है. दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से 7 साल की सजा मिली है.

जानकारी देते अधिवक्ता

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले में पिछले दो तारीखों से सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जबकि 8 नवंबर को ही सीबीआई ने अदालत को अपना जवाब दाखिल कर दिया गया था. लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल किए जवाब में कहा गया है, कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दाखिल की है, इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई है, जिसमें उन्होंने जेल में सिर्फ 22 महीने ही बिताए हैं.

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आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के खिलाफ लालू यादव ने हाई कोर्ट में अपील की है, जिसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई.

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