रांची:झारखंड हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के डूबे पैसों की वापसी कराने के लिए राज्य सरकार को एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए. अगर इस दिशा में कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट मामले में आदेश पारित करेगा.
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित कई अन्य लोगों द्वारा चिटफंड कंपनियों में डूबी राशि की वापसी के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि निवेशकों की राशि वापसी के लिए सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में 6 सदस्यों वाली कमेटी गठित की जा रही है. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नयी कमेटी के संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त निर्धारित की गई है.