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आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र से जवाब तलब

Premature retirement of RPF DIG Santosh Dubey. आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

Premature retirement of RPF DIG Santosh Dubey
Premature retirement of RPF DIG Santosh Dubey

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 25, 2023, 8:09 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट के आदेश पर रोक लगा दी है. दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक के बावजूद रेलवे ने उनके प्री-मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया था.

संतोष दुबे फिलहाल आरपीएफ के डीआईजी के पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं. पूर्व में वह झारखंड में चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पोस्टेड रहे हैं. इस दौरान आय से अधिक 1.48 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

सीबीआई के मुताबिक, संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2013 के दौरान झारखंड के अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान यह धन अर्जित किया. आय से अधिक संपत्ति का मामला दानापुर में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया गया था. संतोष दुबे झारखंड की सीनियर आईपीएस प्रिया दुबे के पति हैं.

सीबीआई ने इन दोनों के खिलाफ 28 जून 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था. 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ, नई दिल्ली ने संतोष दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की थी. इसके खिलाफ दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश पर रोक लगा दी थी.

इसके बावजूद 5 दिसंबर को रेलवे बोर्ड ने उन्हें प्री-मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया था. हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी, 2024 को मुकर्रर की गई है.

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