रांची: राज्य में कोविड-19 से मरने वाले के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविड-19 से मौत हुई है, यह अंकित नहीं किए जाने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार और रांची नगर निगम (RMC) को मामले में जवाब पेश करने को कहा था.
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मामले की 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
रांची नगर निगम (RMC) और राज्य सरकार की ओर से समय से जवाब पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रांची नगर निगम (RMC) और राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.
मूल संचिका पेश करने के लिए समय की मांग
वहीं, याचिकाकर्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपना-अपना पक्ष रखा है. नगर निगम की ओर से मामले में मूल संचिका पेश करने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने उन्हें 1 सप्ताह का समय देते हुए मूल संचिका पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि, कोविड-19 (Covid-19) से मरने वालों की मृत्यु प्रमाण पत्र पर राज्य सरकार के ओर से जिक्र नहीं किया जाता है. जिसके कारण मृतक के परिजन को जो मुआवजा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है.