रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.
छठी JPSC के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब
गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जहां न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट
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याचिकाकर्ता राहुल कुमार छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है. उन्होंने बताया है कि जेपीएससी ने जो परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता बरती गई है. इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.
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