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छठी JPSC के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

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Published : Jun 25, 2020, 8:00 PM IST

गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जहां न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Jharkhand High Court Asked from JPSC on Result of sixth JPSC
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता राहुल कुमार की ओर से दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. जिस पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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याचिकाकर्ता राहुल कुमार छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है. उन्होंने बताया है कि जेपीएससी ने जो परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता बरती गई है. इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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