रांची: शुल्क जमा नहीं करने के कारण आईआईटी और आईआईएम ने जो 214 छात्रों को बर्खास्त किया है. इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा कि यह बर्खास्तगी का आदेश सही नहीं है.
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण में छात्रों को शुल्क जमा नहीं करने के कारण बर्खास्त किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है. इस पर कानूनी दृष्टि से देखना अलग होगा कि कॉलेज प्रबंधन ने क्या नोटिस दिया है? छात्रों के तरफ से क्या कमी हुई है ? उन्होंने किस परिस्थिति में शुल्क जमा नहीं किया ? इन तमाम बातों को तो अलग से समझना होगा, लेकिन जहां तक यह देखा जा रहा है कि शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण जो इस तरह की कार्रवाई की गई है, वह गलत है. उन्होंने कहा कि छात्र सीनेट के सामने या फिर मैनेजमेंट में अपनी बात रख सकते हैं आगर फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वे झारखंड हाई कोर्ट में अपील कर सकते है.