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अब नहीं चलेगी प्राइवेट एंबुलेंस की मनमानी, झारखंड में कोविड मरीज के लिए तय हुआ भाड़ा, पढ़ें रिपोर्ट

झारखंड में एंबुलेंस संचालकों की मनमानी से तंग आकर सरकार ने सभी एंबुलेंस को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक रेट चार्ट जारी किया गया है. अब एंबुलेंस की सेवा लेने वालों को सरकारी दर पर भुगतान करना होगा.

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Published : Apr 15, 2021, 2:44 PM IST

jharkhand Health department released ambulance rate chart
एंबुलेंस का भाड़ा तय

रांची: झारखंड में कोविड संक्रमितों को अस्पताल पहुंचाने के एवज में निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी. स्वास्थ्य विभाग ने रेट चार्ट जारी कर दिया है. निजी एंबुलेंस के चालक को पीपीई किट के नाम पर 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. अगर मरीज के परिवार चालक को पीपीई किट मुहैया कराएंगे तो उसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है.

दूरी के हिसाब से तय होगा रेट

बिना वेंटिलेटर वाले एंबुलेंस से अलग कोविड मरीज को 10 किमी के दायरे में किसी अस्पताल में ले जाना हो तो सिर्फ 500 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर 10 किमी से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किमी 12 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा. वेंटिलेटर वाले एडवांस एंबुलेंस की बुकिंग के बदले 10 किमी तक 600 रुपये देने होंगे. 10 किमी से आगे की दूरी तय करने पर प्रति किमी 14 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा. दूरी की गणना कैसे होगी इसको भी क्लियर कर दिया गया है. जिस जगह से एंबुलेंस मरीज को लेने के लिए चलेगा वहीं से दूरी मापी जाएगी. फिर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के बाद आरंभ स्थल तक की दूरी के हिसाब से पैसे देने होंगे.

अब ऑक्सीजन के नाम पर नहीं देने होंगे पैसे

मरीज को पहुंचाने के बाद एंबुलेंस को सेनिटाइज करने के एवज में 200 रुपये देना होगा. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मरीज को अस्पताल ले जाते वक्त अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसका पैसा नहीं वसूला जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के सचिव केके सोन ने व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र प्रेषित कर दिया है. आमतौर पर निजी एंबुलेंस वाले कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के नाम पर मोटी रकम वसूला करते थे. अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी.

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