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राज्य में डॉक्टर नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, राज्य सरकार से 2 दिन में मांगा जवाब

राज्य के विभिन्न जिलों में 300 डॉक्टर की नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को शीघ्र जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 21, 2020, 7:41 PM IST

रांची:राज्य के विभिन्न जिलों में 300 डॉक्टर की नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 2 दिन में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को होगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में नियमित डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को शीघ्र जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी. इससे पूर्व उन्हें जवाब पेश करने को कहा है.

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साक्षात्कार पर लगाई जाए रोक

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि डॉक्टर अमित कुमार और अन्य राज्य सरकार में अनुबंध के आधार पर नियुक्त हैं, उन्हें नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा की छूट देने और नियमित नियुक्ति में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया यह गलत है, इसलिए इस नियुक्त इसके लिए लिए जा रहे साक्षात्कार पर रोक लगाई जानी चाहिए और अनुबंध कर्मी को भी भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए.

उम्र सीमा में छूट ना देने को लेकर याचिका दायर

बता दें कि डॉ अमित और अन्य ने राज्य में हो रहे डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति में अनुबंध पर नौकरी कर रहे डॉक्टरों को भाग नहीं लेने और उम्र सीमा में छूट नहीं देने को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है कि अप्रैल में झारखंड लोक सेवा आयोग ने डॉक्टर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, वर्तमान में उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है.

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