रांची: झारखंड सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि अब राज्य में पहले की तरह बालू का ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की गाड़ियों के द्वारा किया जाएगा. इस बाबत खान और भूतत्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में साफ बताया गया है कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन पहले की तरह नियम के अनुसार सभी प्रकार के वाहन से करने की अनुमति दी जाती है. दरअसल, 24 जून को राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन केवल ट्रैक्टर के द्वारा किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया था कि हाईवा और डंपर जैसे बड़े वाहनों से बालू का परिवहन नहीं किया जाए.
ये भी पढ़ें: बाबूलाल की इंटरपोल वाली सलाह पर भड़के हेमंत के मंत्री, कहा- तब कहां थे जब पीएम को मिली थी धमकी
दरअसल, राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि मानसून अवधि में बालू के खनन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन किया जाए. साथ ही सरकार ने निर्देश दिया था कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बालू की जरूरत और मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए भंडारण स्थल से बालू का उठाव करना है. इसके अलावा सरकार के निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया था कि बालू का परिवहन केवल ट्रैक्टर से किया जाए.