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सख्त ट्रैफिक नियमों से झारखंड के लोगों को राहत, 3 महीने तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान - new motor act

रांची में नए मोटर अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को अगले 3 महीने तक आम जनता को जागरूक करने और वाहनों के कागजातों को अद्यतन कराने का समय देने का निर्देश दिया है.

नए मोटर्स अधिनियम को लेकर cm ने बुलाई बैठक

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Published : Sep 14, 2019, 7:16 AM IST

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश में लागू हुए नए मोटर अधिनियम को लेकर राज्य के परिवहन मंत्री सीपी सिंह और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने संशोधित मोटर अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों को लेकर परिवहन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की.

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मोटर नियम में किए संशोधित प्रावधानों का अनुपालन करने की सलाह
बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को अगले 3 महीने तक आम जनता को जागरूक करने और वाहनों के कागजातों को अद्यतन कराने का समय देने का निर्देश दिया है. लोगों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के उच्चतम अधिकारियों को अगले 3 मही के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है, साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी और यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि आम नागरिकों को नियमों के बारे में समझाने और मोटर नियम में किए संशोधित प्रावधानों का अनुपालन करने की शिष्टता पूर्वक सलाह प्रदान करें.

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जुर्माने की राशि से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अगले 3 महीने तक ट्रैफिक के संशोधित प्रावधानों के तहत होने वाले जुर्माने की राशि से राजधानी और राज्य के लोगों को राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री की ओर से बुलाए गए इस बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो सहित राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें.

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