बरहरवा टोल प्लाजा मामले में राज्य सरकार पहुंची हाई कोर्ट, पुलिस पदाधिकारी को जारी समन निरस्त करने की मांग - Ranchi News
बरहरवा टोल प्लाजा मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चाचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से पुलिस पदाधिकारी को जारी समन को चुनौती दी है.
रांची: झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा मामले में ईडी के द्वारा पुलिस पदाधिकारी को समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है. पहले राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जब इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर किया गया. यह कहते हुए उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया.
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राज्य सरकार को छूट दी गई कि वे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने एक बार इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि ईडी के द्वारा पुलिस पदाधिकारी प्रमोद मिश्रा और अनुसंधानकर्ता सरफुद्दीन खान को समन जारी कर बुलाना गलत है और असंवैधानिक है. लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार राज्य सरकार का है. ईडी राज्य सरकार के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है इसलिए यह गलत है.
उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की है कि बरहरवा थाना कांड संख्या 85/2020 में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है. इसमें ईडी इंटरफेयर कर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रही है. राज्य पुलिस के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं है. इसलिए इन पुलिस अधिकारी के खिलाफ ईडी द्वारा जारी किये गए समन को निरस्त कर दिया जाए.
बता दें कि साहिबगंज बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने बरहरवा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई. इसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर आरोप लगाया गया कि उन्हें टेंडर में भाग नहीं लेने के लिए उनके द्वारा धमकी दी गई. इस मामले में ईडी ने डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और मामले के अनुसंधान पदाधिकारी से पूछताछ करने के लिए समन जारी किया है. ईडी के उसी समन को राज्य सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है.