रांची: बालू उठाव और प्रेषण के मामले में न्यायालय एनजीटी के आदेश को शत-प्रतिशत लागू करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. उन्होंने कहा है की खान और भूतत्व विभाग सभी जिलों के डीसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करें की एनजीटी की ओर से मानसून अवधि में बालू के खनन पर जो रोक लगाई गई है, उसका हर हाल में पालन हो.
भूतत्व विभाग ने सभी डीसी को लिखा पत्र
इसे लेकर खान और भूतत्व विभाग ने सभी डीसी को पत्र लिखते हुए यह निर्देश दिया है की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बालू की जरूरत और महामारी फैलने के कारण मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या को देखते हुए भंडारण से ही बालू का उठाव करना है. इसके लिए सभी जिला खनन पदाधिकारी 10 जून से पहले के बालू के भंडारण का सत्यापन करें और उसके अनुसार ही परमिट और चालान निर्गत करने की अनुमति दें. विभाग ने कहा है की भंडारण स्थल से बालू का ट्रैक्टर से ही उठाव किया जाए, वहीं कार्य स्थल पर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सरकार के तय दर से ही हो, साथ ही भंडारण स्थल से बालू की बिक्री में सरकारी योजनाओं में आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाए.
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