रांची: झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये फाइन का प्रावधान रखा है. इसे लेकर बुधवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पर सहमति बनी है. स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, इसके तहत कोविड-19 के तहत विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के फाइन का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा झारखंड सरकार ने नया लोगो भी एप्रुव किया है, जिसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा.
कैबिनेट मीटिंग में 39 एजेंडों पर मुहर, लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 1 लाख का फाइन - new jharkhand logo
रांची में स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये फाइन का प्रावधान रखा है. कैबिनेट की बैठक में झारखंड का नया लोगो भी एप्रुव हुआ है, जिसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा.
झारखंड स्टेट कैबिनेट की बैठक
कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई एक्टिव कानून नहीं था. जिससे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, अब इसके अनुसार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.
Last Updated : Jul 22, 2020, 8:59 PM IST