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झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई से किया इनकार - सुप्रीम कोर्ट

झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है.

Jharkhand DGP Neeraj Sinha got Relief from Supreme Court
Jharkhand DGP Neeraj Sinha got Relief from Supreme Court

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Published : Feb 11, 2022, 10:15 PM IST

रांची: झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फिलहाल वो अपने पद पर बने रहेंगे. डीजीपी के मामले में दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेंशन स्लिप दायर की गई थी. सर्वोच्च अदालत ने उस मेंशन स्लिप को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि फिलहाल इस मामले की शीघ्र सुनवाई नहीं की जाएगी. क्योंकि इस मामले की शीघ्र सुनवाई की कोई अर्जेंसी नहीं है.

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कोर्ट ने कहा कि जब यह मामला नियमित रूप से सुनवाई के लिए आएगी तब इस पर सुनवाई होगी. अदालत के इस फैसले से डीजीपी नीरज सिन्हा को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ले जानकारी दी. झारखंड सरकार और डीजीपी के खिलाफ पूर्व से लंबित एक याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था. याचिका के माध्यम से यह बताया गया था कि नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं. उसके बाद भी डीजीपी का पद संभाल रहे हैं, यह गलत है, नियम के अनुकूल नहीं है.

झारखंड सरकार और डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ एक लंबित अवमानना याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन स्लिप दायर की गई थी, जिसमें डीजीपी नीरज सिन्हा के 31 जनवरी को रिटायर होने के बाद भी पद पर बने रहने पर आपत्ति दर्ज की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2021 को राज्य सरकार और यूपीएससी के खिलाफ उसके फैसले के उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था. इसी याचिका में बाद में डीजीपी नीरज सिन्हा को भी प्रतिवादी बनाया गया.

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