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झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स आयोजित करेगा बिजनेस कॉन्क्लेव, कमेटी करेगी तैयारी

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स (Jharkhand Chamber of Commerce) बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रहा है. इसको लेकर शनिवार को को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर कमेटी गठित की जाएगी.

Jharkhand Chamber of Commerce
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स आयोजित करेगा बिजनेस कॉन्क्लेव

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Published : Nov 26, 2022, 10:45 PM IST

रांचीःझारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स (Jharkhand Chamber of Commerce) बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रहा है. इसको लेकर शनिवार को चैंबर भवन में को-ऑर्डिनेशन विद एफिलियेटेड बॉडीज के साथ लीगल, बिजनेस एक्सपेंशन, ट्राइबल बिजनेस, आईटी, फिल्म कला संस्कृति और स्टील फैब्रिकेशन उप समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है.

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इस कॉन्क्लेव में केंद्र और राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, ताकि व्यापार और औद्योगिक जटिलताओं के सरलीकरण की दिशा में पहल की जायेगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि टीम का गठन किया जाएगा, जो कॉन्क्लेव की तैयारियां करेगा. बैठक के दौरान यह भी कहा गया कि चैंबर द्वारा प्रत्येक वर्ष दो बार इस प्रकार के कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि स्टेकहोल्डर्स के लिए हितकर होगा. बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, उप समिति चेयरमेन प्रमोद श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित थे.

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केन्द्र सरकार से झारखंड प्रदेश के स्टेकहोल्डर्स के अनुकूल वित्तीय प्रावधान बजट में समाहित करने की मांग की है. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने प्रदेश के सभी व्यापारियों और उद्यमियों से आम बजट के लिए सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि सदस्यों की ओर से प्राप्त सुझावों को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा. चैंबर ने यह भी कहा है कि 10 दिसंबर से पूर्व फेडरेशन द्वारा स्टेकोल्डर्स की एक वृहद् बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें बजट से जुडे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सुझाव लिये जायेंगे. चैंबर ने 5 करोड़ से ऊपर सालाना टर्नओवर पर 1 जनवरी 2023 से ई इंवॉयसिंग अनिवार्य किये जाने के निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा कि काफी संख्या में छोटे-छोटे डीलर्स कम्पयूटर से लैस नहीं है. इससे इन डीलर्स को काफी परेशानी होगी. इस निर्णय को नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया जाए.

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