वंदना डाडेल, कैबिनेट सचिव रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक(Jharkhand cabinet meeting ) हुई. झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो सहित कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे. कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट मीटिंग में पास हुए सभी 31 प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी है.
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कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसलेःमंगलवार को पास हुए प्रस्तावों में से कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं. कैबिनेट ने झारखंड के संस्कृत स्कूल और मदरसों को अनुदान राशि दोगुना करने की स्वीकृति प्रदान की है. झारखंड राज्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति मिल गई है. एफएसएल के निदेशक के रुप में एके बापुली की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है. झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली को भी झारखंड कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है.
कैबिनेट ने नगड़ी के घुसूड़ में 6.69 एकड़ में 16 करोड़ 36 लाख की लागत से सीआरपीएफ के झारखंड मुख्यालय बनाने के प्रस्ताव को पास किया है. वहीं झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड में नामांकन प्रवेश परीक्षा के जरिए होगी. कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है. पंचम विधानसभा के दशम सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति प्रदान की गई है. झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति में बरती गई अनियमितता की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय कमिटी को अवधि विस्तार दिया गया है. कैबिनेट ने इस कमिटी को जांच के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय दिया है.
प्राकृतिक आपदा/ दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
झारखंड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, इस संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड कस्टम मिल्ड राईस संशोधित आदेश 2020 से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या-436, दिनांक 11.02.2021 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई. लघु खनिजों की नीलामी हेतु भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, कोलकाता को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म सेवाओं के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ० ए० के० बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई. राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित / आपूरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि रू. 16.519 करोड़ की भुगतान की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य अन्तर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या-1953, दिनांक 18.10.2014 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई. इसके बाद अनुदान राशि दोगुनी हो जायेगी. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो की स्वीकृति दी गई.
रांची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मौजा- भूसूर के विभिन्न प्लॉट संख्या में अन्तर्निहित कुल रकबा 6.69 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16,36,31,843 /- रुपये मात्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
पंचम झारखंड विधानसभा का दशम शीतकालीन सत्र दिनांक 19.12.2022 से 23.12.2022 तक के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई. झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
Pre Budget संगोष्ठी आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, Associate Professor-cum-Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई.