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निलंबित IPS अनुराग गुप्ता पर चलेगा भ्रष्टाचार का मामला, प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी - राज्यसभा चुनाव 2016 का मामला

निलंबित आईपीएस अफसर अनुराग गुप्ता पर The Prevention Of Corruption Act, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (d), 13 (2) और भारतीय दंड विधान की धारा 120 (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.

corruption case on IPS Anurag Gupta
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Published : Nov 24, 2020, 9:07 PM IST

रांची: 1990 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग गुप्ता को फरवरी माह में सस्पेंड किया गया था. उन पर 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता योगेंद्र साव पर दबाव डालने का आरोप लगा था. तब बाबूलाल मरांडी ने साल 2017 में अनुराग गुप्ता और योगेंद्र साहू के बीच हुई बातचीत की एक सीडी जारी की थी.

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया था कि अनुराग गुप्ता ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को वोट देने से रोकने के लिए योगेंद्र साव को न सिर्फ लालच दिया था बल्कि धमकियां भी दी थी. बाबूलाल मरांडी का आरोप था कि अनुराग गुप्ता ने 2 दिन में 26 बार योगेंद्र साव को फोन किया था. साल 2018 में चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कॉन्ग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को दिल्ली अटैच कर दिया था.

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