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झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश 29 सितंबर तक बढ़ा, मुख्य न्यायाधीश ने दिया आदेश - अंतरिम आदेश 29 सितंबर तक बढ़ाने के निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से पहले दिए गए अंतरिम आदेश को 29 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

interim orders given earlier by Jharkhand High Court extended, झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश 29 सितंबर तक बढ़ा
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Published : Sep 12, 2020, 7:32 PM IST

रांची: कोरोना की इस वैश्विक महामारी में राज्य में चल रहे अनलॉक की प्रक्रिया को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 29 सितंबर तक कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 29 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.

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अंतरिम राहत को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से पहले दिए गए अंतरिम आदेश को 29 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है, इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 29 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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बता दें, कि झारखंड हाई कोर्ट ने पहले जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 29 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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