रांची: झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 पारित किया है. इसके तहत अनलॉक टू के दौरान गाइडलाइन फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ अधिकतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड और 2 साल जेल का प्रावधान है. इस अध्यादेश के कैबिनेट से पारित होने के तुरंत बाद इसका प्रभाव भी नजर आने लगा है. राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी इस अध्यादेश का न केवल वहां तैनात कर्मचारी पालन करते नजर आ रहे हैं, बल्कि वहां आने जाने वाले लोगों से भी इसका पालन करवा रहे हैं. हालांकि तकनीकी रूप से कैबिनेट से पास किया गया यह अध्यादेश राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा जाएगा. उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी.
रांची: कोरोना से बचने के लिए अब दिख रहा है हर चेहरे पर मास्क, स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बिना मास्क के नो एंट्री - झारखंड सेक्रेटेरियट प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बिना मास्क के नो एंट्री
झारखंड में सरकार ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित किया है. जिसके तहत सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ अधिकतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड और 2 साल जेल का प्रावधान है. इस अध्यादेश का प्रभाव भी नजर आने लगा है.
प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बिना मास्क के नो एंट्री
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यह हैं कोरोना संक्रमण का सरकारी आंकड़ा
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अब तक 6,761 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं. उनमें से 3,048 मामलों में लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौट गए हैं, जबकि 3,648 सक्रिय मामले हैं. वहीं राज्य में अब तक 65 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है.