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30 सितंबर तक पूरा कर लें इंदिरा आवास योजना के काम वर्ना केंद्र से नहीं मिलेगी राशि, अपर सचिव ने दी हिदायत

झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव रामकुमार सिन्हा ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की. अपर सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक इंदिरा आवास योजना को स्वीकृत नहीं किया गया, तो केंद्र से राशि आवंटित नहीं होगी.

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30 सितंबर तक पूरा नहीं हुआ इंदिरा आवास

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Published : Aug 14, 2021, 1:39 PM IST

रांचीः ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव रामकुमार सिन्हा ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारी जुड़े और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, आवास प्लस और इंदिरा आवास योजना पर प्रगति की जानकारी दी.

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बैठक के दौरान विभागीय अपर सचिव ने अधिकारियों से कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत बन रहे आवासों के कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लें, अन्यथा ऑनलाइन FTO (Fund Transfer Order) रोक दिया जाएगा. इस स्थिति में केंद्र से इंदिरा आवास योजना की राशि आवंटित नहीं हो पाएगी. इससे 30 सितंबर तक हर हाल में इंदिया आवास योजना का कार्य पूरा करें.

31 अगस्त तक योजना करें स्वीकृत

बैठक में सभी जिलों के प्रखंड पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एसपीएमयू के पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में उपस्थित अधिकारियों से विभागीय अपर सचिव ने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से निर्देश मिला है, जिसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2021 तक सभी पात्रों के लंबित आवास मामलों को स्वीकृति दे दें. इस निर्धारित तिथि के बाद नई स्वीकृति बंद कर दी जाएगी. अपर सचिव ने प्रखंड पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक हर हाल में आवासों की स्वीकृति सुनिश्चित करें और अगले एक माह में इनका काम पूरा कराएं.

निर्धारित समय पर लाभुकों को दें किस्त

अपर सचिव ने कहा कि जिन लाभुकों को प्रथम किस्त देना है, लेकिन बैंक अकाउंट के सत्यापन में विलंब हो रहा है. इस स्थिति में इन लाभुकों की सूची एसपीएमयू को उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि आवास योजना की प्रथम किस्त देने में बेहतर कार्य किए गए हैं. लेकिन, अब भी कई जिलों में काम चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि योजना स्वीकृत होने के सात दिनों में पहली किस्त लाभुकों को नहीं मिल रही है. सात दिनों में किस्त देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

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