रांचीः साहिबगंज के चर्चित महिला थानेदार रूपा तिर्की मौत मामले (Rupa Tirkey Case) में पुलिस ने मृतका के पिता देवानंद उरांव को भी अप्राथमिक अभियुक्त (Primary Accused) बनाया है. देवानंद उरांव रांची के रातू में रहते हैं. मृतका के पिता को आरोपी बनाए जाने के मामले का खुलासा तब हुआ, जब राज्य सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (Home, Prisons and Disaster Management Department) ने मामले की न्यायिक जांच संबंधी आदेश जारी किए.
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क्या है कॉपी में
राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में केस को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है कि मृतक दरोगा की मौत मामले में पुलिस ने दरोगा शिव कुमार कनौजिया और पिता देवानंद उरांव को जांच में दोषी पाया है. इस केस में पुलिस ने शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी. पर्यवेक्षण में भी रूपा के पिता के खिलाफ मामला सत्य पाए जाने की बात का जिक्र किया गया है.
किस आधार पर पिता को पुलिस ने बनाया अभियुक्त
पुलिस की तफ्तीश में यह बात आई कि रूपा तिर्की ने मौत से पहले पुरूष मित्र शिव कुमार कनौजिया को व्हाट्सएप (Whats app) पर मैसेज भेजा था. जिसके बाद शिव ने रूपा के पिता देवानंद उरांव को फोन किया था. शिव ने फोन पर रूपा के पिता को यह समझाने की कोशिश की थी कि वह रूपा को समझाएं, वरना वह कुछ कर लेगी. जवाब में रूपा के पिता ने उसे ब्लाक करने को कहा था.