रांची: झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की साजिश का मामला तूल पकड़ चुका है. पुलिस जांच में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पूरे मामले में गिरफ्त में आए तीन आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आरोपियों के ऊपर आईपीसी (Indian Penal Code) एक्ट, राजद्रोह के साथ-साथ, आरपी एक्ट और पीसी एक्ट (Prevention of Corruption Act) की कई धाराएं लगाई गई हैं.
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आरोपियों को हो सकती है गंभीर सजा
सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्त में आए तीन अपराधियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई है वो काफी गंभीर है. वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार विद्रोही ने विभिन्न धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि किन-किन धाराओं में आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि इन आरोपियों के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए. उनके मुताबिक जिस तरीके से विधायकों को प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की जा रही थी वह काफी गंभीर और संगीन है. ऐसे में अगर मामले पर पूर्ण खुलासा होता है तो निश्चित तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
किन धाराओं में कितनी मिलेगी सजा
- आईपीसी की धारा 419,420: इंडियन पीनल कोड की धारा 419, 420 के तहत धोखा या धोखाधड़ी करने करने का केस दर्ज होता है. इसमें दोषियों को 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है.
- आईपीसी की धारा 124 A: इंडियन पीनल कोड की धारा 124 A राजद्रोह का केस दर्ज होता है. इसमें राज्य के खिलाफ लिखित या मौखिक तरीके नफरत फैलाना, सरकार के खिलाफ षडयंत्र करना जैसे मामले शामिल हैं. इसमें दोषियों को 10 साल और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.
- आईपीसी की धारा 34: इंडियन पीनल कोड की धारा 34 में एकमत होकर अपराध करने का मामला दर्ज किया जाता है. जिसमें दोषियों को 6 माह तक की सजा हो सकती है.
- आरपी एक्ट की धारा 147(B): धारा 147(B)सदस्यता लेकर दलबदल का मामला है. जिसमें 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है.
- पीसी एक्ट की धारा 8/9 : इस धारा के तहत दर्ज किए गए केस मे पब्लिक सर्वेंट को पैसे का प्रलोभन देना या फिर पैसे देकर कार्य करवाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है.