रांची:पंचायत चुनाव के दौरान पदस्थापितकर्मियों और पदाधिकारियों के मानदेय और दैनिक भत्ता की राशि को पंचायती राज विभाग ने निर्धारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है. आयोग की स्वीकृति के बाद इसे लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
बता दें कि राज्य में 14,19,24 और 27 मई को चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों को पदस्थापित किया गया है. इधर पंचायत चुनाव के दौरान पदस्थापितकर्मियों और पदाधिकारियों के मानदेय और दैनिक भत्ता की राशि को पंचायती राज विभाग ने निर्धारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है.
चुनाव ड्यूटी में लगे निर्वाचनकर्मियों को इस तरह से मिलेगा लाभः सरकार के संयुक्त सचिव शैल प्रभा कुजूर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजी गई चिठ्ठी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पदस्थापित निर्वाचनकर्मियों और पदाधिकारियों का भत्ता निर्धारित कर दिया गया है. इसके तहत सेक्टर पदाधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट/पेट्रोलिंग दंडाधिकारी को 2200 रुपया, पीठासीन पदाधिकारी को 500 रुपया, मतदान पदाधिकारी को 375 रुपया, मतगणना पर्यवेक्षक को 500 रुपया, मतगणना सहायक को 375 रुपया, आयकर निरीक्षक को 1800 रुपया और चतुर्थ वर्ग/अन्य कर्मचारी को 300 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया है.
पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय तय, स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा चुनाव आयोग
पंचायत चुनाव के दौरान पदस्थापितकर्मियों और पदाधिकारियों के मानदेय और दैनिक भत्ता की राशि को पंचायती राज विभाग ने निर्धारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है. आयोग की स्वीकृति के बाद इसे लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
इसी तरह आरक्षी/गृहरक्षक/केन्द्रीय बल को भी मानदेय देने की व्यवस्था की गई है.चुनाव पर्यवेक्षक को 15000 रुपया पूरे निर्वाचन कार्य के दौरान दिए जाएंगे. मतगणना हॉल एवं बज्रगृह में प्रतिनियुक्त निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अनुसेवक आदि को पदश्रेणी के अनुसार 300 रुपया से 1800 रुपया तक निर्धारित किया गया है. इसी तरह ग्राम रक्षा दल के सदस्य को 300 रुपया प्रतिदिन देने का प्रावधान है. पंचायती राज विभाग ने कार्यालय अवधि से अधिक एवं देर रात्रि तक कार्य करने पर अतिरिक्त मानदेय को भी निर्धारित कर दिया है.जिसके तहत सामान्य कार्य दिवस 6 बजे संध्या से 10 बजे रात्रि तक कार्य करने पर 250 रुपया प्रतिदिन और सामान्य कार्य दिवस रात्रि 10 बजे के पश्चात या कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक होने पर 500 रुपया प्रतिदिन मिलेगा. भोजन/नाश्ते की व्यवस्था पर 250 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है.